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कोर्ट में सोहरका डबल मर्डर में साक्षी का बयान हुआ दर्ज
मेरठ कोर्ट रूम न्यूज़: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-चार उदयवीर की अदालत में सोहरका डबल मर्डर केस में मृतक बलविंदर की पत्नी वादनी कंचन ने उसके पति व सास की हत्या में विनय उर्फ मांगे व तरुण उर्फ गोलू के खिलाफ न्यायालय में बयान दिये। इस मामले में वादनी के ससुर नरेंद्र की हत्या में उसके पति बलविन्दर उर्फ भोलू और सास निक्षत्तर कौर की गवाही को लेकर उनकी हत्या कर दी थी। लगभग 06 साल पहले थाना परतापुर क्षेत्र में प्रधानी के चुनाव को लेकर गांव सोहरका के रहने वाले नरेन्द्र की हत्या 19 अक्टूबर 2016 को मालू उर्फ सोहवीर ने की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकेश मित्तल अधिवक्ता ने बताया कि नरेन्द्र के हत्याकांड के मामले में उनका बेटा बलविन्दर उर्फ गोलू, पत्नी निक्षत्तर कौर गवाह थे। दोनों की गवाही नरेन्द्र हत्याकांड में होनी थी। जिसमें दोनों गवाहों पर गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा था, परन्तु दबाव में न आने के चलते विनय उर्फ मांगे, तरुण उर्फ गोलू ने दोनों की 24 जनवरी 2018 को हत्या कर दी थी।
इस हत्याकांड में भी समझौता कराये जाने का प्रयास किया गया। जिसके चलते पुलिस ने सुशील मुछ उसका बेटा मंजीत उर्फ टोनी, मालू उर्फ सोहवीर, रश्मि, धर्मवीर, अमित और हरिओम के विरुद्ध 120बी का आरोपी बनाये। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-चार उदयवीर सिंह की अदालत में मृतक बलविन्दर की पत्नी कंचन ने बयान दर्ज कराये कि उसके पति व सास की हत्या विनय और तरुण ने की थी। न्यायालय ने गवाही के लिए 29 नवंबर 2022 की तिथि नियत की है।