उत्तर प्रदेश

बीवी को किया बरी, बड़े भाई की हत्या में छोटे भाई को उम्रकैद

Admin4
18 Sep 2022 4:02 PM GMT
बीवी को किया बरी, बड़े भाई की हत्या में छोटे भाई को उम्रकैद
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भूमि विवाद में बड़े भाई की गंडासे से हत्या करने के आरोपी छोटे भाई को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि उसे 70,000 रुपये का जुर्माना भी चुकाना है। दोषी की पत्नी भी इस मामले में आरोपी थी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया। यह मामला थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव दौरारा का है।

गांव दौरारा के किसान कनछिद के दोनों बेटों रामकेश और भगवान दास के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था। इस दौरान घर में बनी दुकान रामकेश से हिस्से में आ गई थी। लेकिन, भगवानदास को यह दुकान पसंद थी, इसलिए वह इसे लेना चाहता था। दुकान के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में विवाद रहता था। 15 अगस्त 2020 की सुबह 11 बजे भगवान दास ने अपनी पत्नी सरोज के साथ मिलकर रामकेश पर गंडासे से हमला कर घायल कर दिया। आनन-फानन में परिजनों ने रामकेश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में रामकेश की पत्नी मुन्नी देवी ने भगवानदास और उसकी पत्नी सरोज के मुकदमा दर्ज कराया था।

रामकेश की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा हत्या में तरमीम कर दिया था। पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही भगवान दास जेल में बंद है, जबकि उसकी पत्नी सरोज को जमानत मिल गई थी। मुकदमा पॉक्सो अदालत तृतीय में संजय कुमार चतुर्थ के यहां विचाराधीन था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी भगवानदास को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

न्यूज़क्रेडिट: amritvichar

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