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अदालत ने संभल मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया: Asaduddin Owaisi
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन मस्जिद को लेकर दायर याचिका में प्रवेश के अधिकार की मांग की गई थी, तो फिर वहां की एक अदालत ने ढांचे का सर्वेक्षण करने का आदेश क्यों दिया। सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसे मुद्दे देश को कमजोर करते हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है। 19 नवंबर को, संभल के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की एक अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर संज्ञान लेते हुए शाही जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण करने का एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि संभल मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था। 24 नवंबर को, संभल मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान इलाके में हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।