उत्तर प्रदेश

जब हाई कोर्ट ने कहा- फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी है, तो गंवानी पड़ेगी, जानें मामला

jantaserishta.com
10 Dec 2021 3:14 AM GMT
जब हाई कोर्ट ने कहा- फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी है, तो गंवानी पड़ेगी, जानें मामला
x
अहम फैसला सुनाया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि छल-कपट (फ्रॉड) से नौकरी पाने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए राहत नहीं पा सकता, क्योंकि वह लंबे वक्त से नौकरी पर है. कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही साबित होगा कि नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या किसी प्रकार का छल करके प्राप्त की गई है, तो नौकरी गंवानी ही पड़ेगी.

यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर ने रीता पाण्डेय और सात अन्य लोगों की याचिकाओं पर दिया. कोर्ट ने छल से नौकरी प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
याचिका दायर करने वाले अध्यापक देवरिया के मां रेशमा कुमारी बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं. उन्होंने सहायक निदेशक बेसिक गोरखपुर द्वारा बीएसए देवरिया को इनके खिलाफ फर्जी तरीके से नौकरी पाने की शिकायत की नियमित जांच करने के आदेश को चुनौती दी थी.
सहायक निदेशक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत पर प्रारं‌भिक जांच की थी और पाया‌ कि इनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं. इस आधार पर बीएसए को नियमित जांच का आदेश दिया था.
वहीं, याचिका में दलील दी गई कि इन्हीं शिकायतों की जांच डीएम के आदेश से बीएसए ने करवाई थी और याचीगण के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाए गए. जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जा चुकी है. इसलिए दोबारा नियमित जांच का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सहायक निदेशक की जांच में याचिकाकर्ता की नियुक्ति में गंभीर अनियमितता पाई गई हैं. कुछ के दस्तावेज सही नहीं है तो कुछ प्रबंधक के रिश्तेदार हैं. कुछ निर्धारित योग्यता और बिना विज्ञापित पदों के नियुक्त हुए हैं.
याचिकाकर्ता की दलील थी कि वह 10 साल सेवा में बिता चुका है इसलिए इतने लंबे समय बाद किसी शिकायत की जांच करना उत्पीड़न है. कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी प्राप्त करने वाले को नौकरी गंवानी पड़ेगी. सहायक निदेशक की जांच में कोई खामी है और प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं, इसलिए नियमित जांच से राहत नहीं दी जा सकती है.

Next Story