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जब हाई कोर्ट ने कहा- फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी है, तो गंवानी पड़ेगी, जानें मामला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि छल-कपट (फ्रॉड) से नौकरी पाने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए राहत नहीं पा सकता, क्योंकि वह लंबे वक्त से नौकरी पर है. कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही साबित होगा कि नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या किसी प्रकार का छल करके प्राप्त की गई है, तो नौकरी गंवानी ही पड़ेगी.
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