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उत्तर प्रदेश
19 माह जेल में रहा, अब अदालत ने दुष्कर्म-गबन से किया दोषमुक्त
Harrison
30 Sep 2023 2:00 PM GMT
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उत्तरप्रदेश | 19 माह तक जेल में दुष्कर्म के आरोप में बंद रहने वाले आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया. आरोपी पर काम देने की आड़ में दुष्कर्म व गबन का आरोप साबित नहीं हो सका. जिसके बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट-01 ने फैसला सुनाया.
अधिवक्ता रामबाबू शर्म के अनुसार मुकदमा महुआ खेड़ा में अधिकारियों के निर्देश पर मधुबन विहार बरौला के कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ दर्ज कराया गया था. 24 जून 2021 को मुकदमा सिकंदराराऊ की महिला जो वर्तमान में महुआ खेड़ा क्षेत्र में रहती है. उसके द्वारा दर्ज कराया गया था. महिला का आरोप था कि उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद वह 2003 में अकेली बेटे संग सुसराल गांव मुबारकपुर, थाना सिकंदराराऊ, जिला हाथरस में मेहनत मजदूरी करने आई थी. तभी से कारोबारी प्रमोद अग्रवाल की फैक्ट्री में काम करने लगी थी. आरोप है कि इस दौरान काम के सिलसिले में वह प्रमोद से मिली तो उसने खुद को अविवाहित बताकर काम पर रख लिया और फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए. इसके बाद में शादी से यह कहते हुए इंकार कर दिया. मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 19 माह जेल रहा. जमानत पर रिहा होने के बाद पैरोकारी की. सत्र परीक्षण के दौरान गवाही व साक्ष्यों में विरोधाभास आया. इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं आए कि रुपये किस तरह से गबन किया और कई वर्ष तक दुष्कर्म में इतने दिन बाद शिकायत पर भी ठोस वजह नहीं आई. इस आधार पर प्रमोद अग्रवाल को अपर सत्र न्यायधीश (फास्ट ट्रेक) कोर्ट संख्या-01 अनुपम सिंह के यहां से दोषमुक्त किया गया.
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