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मुरादाबाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा शुक्रवार को एक बार फिर बयान देने न्यायालय नहीं पहुंचीं। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2019 में नवर्विाचित सांसद आजम खान के लिए जिले में आयोजित समारोह में जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में केस विचाराधीन हैं।
न्यायालय ने जयाप्रदा के बयान देने न आने पर कड़ा रुख अपनाया। शुक्रवार को कोर्ट ने अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र की दलील को खारिज कर जमानती वारंट जारी कर 17 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सिम्बल पर चुनाव जीते आजम खान के स्वागत में एक समारोह आयोजित हुआ था। इसमें आजम खान का जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा और इसका आडियो भी वायरल हुआ था।
रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने इस मामले में तत्कालीन सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, सांसद डा. एसटी हसन, संभल के तत्तकालीन सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां, रामपुर के पूर्व पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को केस सुनवाई सीजेएम मनिंदर सिंह की अदालत में हुई। केस में बतौर पीड़िता जयाप्रदा के बयान होने हैं पर उनका स्वास्थ्य ठीक न होने से स्थगन प्रस्ताव दिया गया। जयाप्रदा की ओर से अधिवक्ता अभिषेक भटनागर ने शुक्रवार को कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र की दलील को खारिज कर जमानती वारंट जारी कर 17 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।