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बरेली। नाबालिग लड़की (17) को खेत में खींचकर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष पाण्डेय ने सिरौली ग्राम गनेशपुर निवासी सद्दाम को दोषी पाते 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के भाई ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि 17 अगस्त 2015 की शाम 7ः30 बजे बहन शौच को गयी थी, तभी सद्दाम हुसैन वहां पहुंच गया। वह जबरन बहन को पकड़कर धान के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।
आरोपी को दोष सिद्ध करने के लिए शनिवार को चंडीगढ़ जेल से अदालत के समक्ष पेश किया गया थ। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को ही दोष सिद्ध कर सजा के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी। चंडीगढ़ में अन्य मामले में वांछित होने के कारण निरुद्ध रहा है।
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