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उत्तर प्रदेश
वाराणसी मंदिर प्रशासन ने तहखाना केसों के दाखिल खारिज का विरोध किया
SANTOSI TANDI
3 Oct 2023 5:55 AM GMT
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केसों के दाखिल खारिज का विरोध किया
उत्तरप्रदेश ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने और पूजा शुरू करने की अनुमति देने संबंधी दाखिल वाद के ट्रांसफर मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई. विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध किया. कहा कि वाद अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. इसलिए इसे निरस्त किया जाए. अदालत ने आदेश के लिए चार की तिथि नियत की है.
सोमनाथ व्यास (व्यास जी) के नाती शैलेन्द्र कुमार व्यास ने 25 सितंबर को वाद दाखिल कर कहा है कि वर्षों से दक्षिणी तहखाने पर व्यासजी के परिवार के कब्जे में रहा है. वर्ष 1993 से पूर्व उनके पूर्वज वहां पूजा-पाठ और राग -भोग करते रहे. इसके बाद प्रदेश सरकार के एक आदेश पर तहखाने को लोहे की बैरिकेडिंग से घेर दिया गया. इससे उनके पूर्वजों का पूजा-पाठ बाधित हो गया. वर्तमान में नंदीजी के सामने स्थित तहखाने का दरवाजा खुला है. उस जगह वादी और उनके परिवार को जाने से रोका जाता रहा है. वहीं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से तहखाने पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके संबंध में वादी की ओर से एक वाद लोअर कोर्ट में लंबित है. उसे जिला जज स्वयं के कोर्ट में ट्रांसफर कर सुनवाई करें.
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