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Varanasi: जिला प्रशासन ने मंदिर में पूजन की मौखिक अनुमति दी
वाराणसी: मदनपुरा में बंद मंदिर खोलने और पूजा शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने मौखिक अनुमति दी है.प्रशासन का कहना है कि मंदिर में पूजा का अधिकार हिन्दू समाज को है.समाज के लोग दर्शन-पूजन करें.स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है.हिदायत भी दी गई है इन दरम्यान किसी तरह से कानून या शांति व्यवस्था का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी।
17 दिसम्बर को गोल चबूतरा (मदनपुरा) स्थित मकान नंबर डी-31/65 के पास बंद मंदिर का मामला सामने आया था.तब सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पूजा शुरू कराने की मांग करने लगे.पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुआयना के बाद मंदिर के स्वामित्व की जांच का हवाला देते हुए मामला शांत करा दिया.पिछले दिनों सदर तहसील और नगर निगम के दस्तावेजों की जांच में भवन को मकान का हिस्सा नहीं माना गया.मंदिर जिस भवन से सटा है, उसका बैनामा एक हिन्दू परिवार ने 1992 में मुस्लिम परिवार को किया था.तब से मुस्लिम परिवार वहां रह रहा है.हालांकि मंदिर में न तो कोई क्षति पहुंचाई गई और न ही कोई अवैध निर्माण कराया गया।
जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने विगत दिनों बंद मंदिर में दर्शन-पूजन शुरू कराने के लिए स्थानीय लोगों के साथ वार्ता की.डीएम एस. राजलिंगम ने कहा कि मदनपुरा में बंद मंदिर का काफी पुराना इतिहास मिला है.दस्तावेजों की जांच में यह सार्वजनिक मंदिर है.मंदिर में राग-भोग और दर्शन-पूजन का अधिकार जिला प्रशासन के पास नहीं है.यह अधिकार हिन्दू समाज को है.वे दर्शन-पूजन कर सकते हैं.लेकिन दर्शन-पूजन के नाम पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा.उधर, सनातन रक्षक दल के प्रमुख अजय शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति है तो निश्चित ही को ही मंदिर खोलने और दर्शन-पूजन के लिए मौके पर जाएंगे।
1. तहसील-नगर निगम के दस्तावेजों की जांच के बाद निर्णय
2. सनातन रक्षक दल आज पहुंचेगा दर्शन-पूजन करने के लिए
3. पूजा का अधिकार हिन्दू समाज को है, वह स्वतंत्र है डीएम
4. आसपास के मुस्लिम रहवासियों ने भी नहीं की है कोई आपत्ति