उत्तर प्रदेश

14 अक्टूबर को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका पर वाराणसी की अदालत का फैसला

Teja
11 Oct 2022 2:50 PM GMT
14 अक्टूबर को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका पर वाराणसी की अदालत का फैसला
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वाराणसी की अदालत ने कहा कि वह 14 अक्टूबर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक शिवलिंग की कार्बन-डेटिंग की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश देगी। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के एक अदालत-अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान दावा किया था कि "वज़ूखाना" के पास एक "शिवलिंग" पाया गया था, जो मुस्लिम भक्तों द्वारा नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय था।
दावा मुस्लिम पक्ष द्वारा विवादित था, जिसमें कहा गया था कि वस्तु "फव्वारा" का हिस्सा थी। जिला सरकार के वकील महेंद्र प्रताप पांडे ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील मुमताज अहमद ने कहा कि उन्होंने अदालत से कहा कि वस्तु की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि कार्बन डेटिंग के नाम पर वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। इससे पहले, मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए कहा था। ऐसे में इसकी जांच करवाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
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