उत्तर प्रदेश

वाराणसी कोर्ट ने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सुनाई सजा

Gulabi Jagat
13 March 2024 2:24 PM GMT
वाराणसी कोर्ट ने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सुनाई सजा
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वाराणसी: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को वाराणसी में एमपी/एमएलए कोर्ट ने तीन दशक पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही कोर्ट ने गैंगस्टर पर 2 लाख 2 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंसारी को सुनाई गई यह दूसरी आजीवन कारावास की सजा है। अदालत ने अंसारी को दोषी पाए जाने के बाद अब तक उसके खिलाफ आठ मामलों में अपने फैसले सुनाए हैं। गौरतलब है कि खूंखार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के कारण एक के बाद एक कई लंबित मामलों में फैसले की घोषणा हो रही है।
वाराणसी में अपर सत्र न्यायाधीश और एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई । थाना मोहम्मदाबाद ग़ाज़ीपुर में पंजीकृत तीन मामलों तथा 1990 में कोतवाली ग़ाज़ीपुर में पंजीकृत एक मामले में सुनवाई एवं प्रभावी अभियोजन के बाद चारों आरोपों में अलग-अलग सजा सुनाई गई। इसमें धारा 420/120 बी आईपीसी के तहत सात साल की सजा, धारा 467/120 बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास , धारा 468/120 बी आईपीसी के तहत 7 साल और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत 6 महीने की सजा शामिल है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर कुल 2,02,000 रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया गया है . जुर्माना नहीं देने पर एक साल से एक सप्ताह तक की अतिरिक्त सजा हो सकती है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. इससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 26 साल के कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का दोषी पाया था और पांच और एक की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ आधे साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। (एएनआई)
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