उत्तर प्रदेश

वाराणसी कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी सर्वेक्षण के दौरान मिली हिंदू धर्म की वस्तुओं को संरक्षित करने को कहा

Deepa Sahu
14 Sep 2023 1:24 PM GMT
वाराणसी कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी सर्वेक्षण के दौरान मिली हिंदू धर्म की वस्तुओं को संरक्षित करने को कहा
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वाराणसी जिला न्यायालय ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान उजागर हुई हिंदू धर्म से संबंधित ऐतिहासिक महत्व वाली सभी वस्तुओं को संरक्षित करने का निर्देश दिया। इन संरक्षित वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा।
एएसआई ने सर्वे के दौरान प्राप्त सामग्रियों की सूची बनाने को कहा
एएसआई को सर्वे के दौरान प्राप्त सामग्रियों की सूची बनाकर उस सूची की एक प्रति कोर्ट में दाखिल करने और एक प्रति डीएम को सौंपने को कहा गया है. अदालत ने संबंधित डीएम या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को उन वस्तुओं/सामग्रियों की सुरक्षा करने और आवश्यकतानुसार उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
ज्ञानवापी में मिले हिंदू प्रतीकों को सुरक्षित रखने की राखी सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए जिला न्यायालय ने डीएम को ज्ञानवापी परिसर में मिली हिंदू धर्म की महत्व की वस्तुओं और हिंदू प्रतीकों की सुरक्षा करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) में अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी के माध्यम से दायर राखी सिंह के दो आवेदनों को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
अपने पहले आवेदन में, सिंह ने अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को 'संरक्षित' करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद समिति हिंदू धर्म से संबंधित ऐतिहासिक सबूतों को नष्ट कर रही है, जो विवादित स्थल पर उपलब्ध हैं। अपनी दूसरी याचिका में, उन्होंने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कुछ क्षेत्रों को "सील करने और संरक्षित करने" की आवश्यकता है, जहां हिंदू चिन्ह और प्रतीक मौजूद हैं, ताकि "अंजुमन मस्जिद समिति और नमाज अदा करने वालों द्वारा इसे कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके"।
ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह और मिले
इससे पहले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया था। वाराणसी अदालत ने समय अवधि आठ सप्ताह और बढ़ा दी, जिसके बाद एएसआई मस्जिद परिसर में अपना आगे का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी रखेगा। एएसआई ने 2 सितंबर को एक याचिका दायर कर सर्वेक्षण अवधि पूरी होने के बाद समय बढ़ाने की मांग की थी।
सरकारी वकील ने समयावधि बढ़ाने की खबर की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया और एएसआई को अतिरिक्त मोहलत दे दी. टीम अब यह निर्धारित करने के लिए मस्जिद परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की संरचना पर किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है।
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