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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: पारस हॉस्पिटल के संचालक सहित दो के खिलाफ वारंट जारी
Kajal Dubey
24 July 2022 3:29 PM GMT
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित कुमार ने लापरवाही जनित हत्या, धमकी और गालीगलौज के आरोप में पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन और डॉ. उपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। तीन चिकित्सक डॉ. सुभाष चंद गुप्ता, डॉ. मंजू गुप्ता और डॉ. एसएन यादव सहित चार को समन जारी किए हैं।
पुरानी अवधेश पुरी, कमला नगर निवासी अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता धीरज ने ओल्ड विजय नगर कॉलोनी स्थित श्री रामबाबू गुप्ता हार्ट एंड मेडिसिन सेंटर में कार्यरत डॉ. सुभाष चंद गुप्ता, डॉ. मंजू गुप्ता, कर्मचारी सुशील त्यागी, डॉ. एसएन यादव, पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन, डॉ. उपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था।
इसमें कहा गया था कि पत्नी निर्मला गुप्ता की 3 अप्रैल, 2020 की रात तबीयत खराब हो गई। उन्होंने डॉ. सुभाष चंद गुप्ता को जानकारी दी। उन्होंने डॉ. एसएन यादव से संपर्क के लिए बोल दिया। उनसे बात की। उन्होंने समय पर दवा और देखभाल करने की कहकर फोन काट दिया। 4 अप्रैल, 2020 की सुबह 8:30 बजे पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें श्री रामबाबू गुप्ता हार्ट एंड मेडिसिन सेंटर ले गए।
आरोप है कि हॉस्पिटल में दो हजार रुपये जमा करा लिए, लेकिन रसीद नहीं दी। रसीद मांगने पर हॉस्पिटल के कर्मचारी सुशील त्यागी ने उनको अस्पताल से बाहर निकलवा दिया। दिल्ली गेट स्थित हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं किए जाने पर वह पत्नी को भगवान टाकीज स्थित श्री पारस हॉस्पिटल में ले गए, वहां पत्नी को भर्ती कर 16 हजार की दवा और 2500 रुपये जमा करा लिए।
बाद में पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। परिवाद पर अदालत ने डॉक्टरों को तलब करने के आदेश दिए थे। हाजिर नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित यादव ने डॉ. अरिंजय जैन और उपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट, जबकि अन्य डॉक्टर और कर्मचारी के खिलाफ समन जारी किए हैं।
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