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उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश : वाराणसी, बेकरी निर्माताओं, मिठाई विक्रेताओं पर यह नियम होगा लागू
Admin2
7 July 2022 10:24 AM GMT

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रीसाइकिल की देनी होगी गारंटी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए उद्यमियों, कुटीर उद्यमियों को अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा। प्लास्टिक का उपयोग करने वाले नमकीन, बिस्किट, बेकरी निर्माताओं, मिठाई विक्रेताओं पर यह नियम लागू होगा।एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पांसबिलिटी (ईपीआर) के तहत उद्यमियों, विक्रेताओं को ऐसी प्लास्टिक को रीसाइकिल करने की गारंटी देनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में बनारस और चंदौली के 17 उत्पादकों ने पंजीकरण करा लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस और चंदौली के उत्पादकों को पंजीकरण कराना होगा।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी कालिका सिंह ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी।
source-hindustan
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