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उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने नया आदेश जारी
Admin2
12 July 2022 5:12 AM GMT

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दूसरे एसीपी का नहीं दिया जाएगा लाभ
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को नया आदेश जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि कार्मिकों को किसी भी सूरत में तीन सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्यन (एसीपी) का लाभ ही मिलेगा। यदि किसी कार्मिक को एसीपी अवधि से पूर्व ही पदोन्नति से एसीपी के बराबर ग्रेड-पे मिल गया है तो उसे अतिरिक्त एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा।
ग्रेड-पे 4600 रुपये में नियुक्त अवर अभियंता (जेई) को पहले, दूसरे और तीसरे एसीपी के तहत कमश: ग्रेड-पे 4800, 5400 और 6600 अनुमन्य है। मई 2021 में विभागीय चयन समिति (डीपीसी) की बैठक में द्वितीय एसीपी की स्वीकृति संस्तुति करते समय संबंधित अभियंताओं के सेवा अभिलेखों की वार्षिक गोपनीय आख्या अनुशासनिक कार्यवाही आदि को संज्ञान में लिया गया है। समिति ने यह संज्ञान में नहीं लिया कि नियुक्ति तिथि से नौ वर्ष पूर्व ही कई जेई की की पदोन्नति सहायक अभियंता (एई) पर हो जाने से उन्हें दूसरे एसीपी के समतुल्य 5400 का ग्रेड-पे मिल गया है।
source-hindustan
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