उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश : आरोपी जावेद पंप की पत्नी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

Admin2
1 July 2022 7:12 AM GMT
उत्तर प्रदेश : आरोपी जावेद पंप की पत्नी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
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जनता से रिश्ता : राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को जवाब दाखिल करके बताया कि प्रयागराज में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अवैध निर्माण पर हुई है। पिछले दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की बीवी परवीन फातिमा की याचिका में लगाए गए आरोप गलत व भ्रामक हैं। कहा गया कि याचिका में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण रंग देने का प्रयास किया गया है।सरकार की तरफ से कहा गया कि स्थानीय लोगों की ओर से निर्माण अवैध होने की शिकायत मिली थीं, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की नियमानुसार कार्रवाई की गई। पीडीए ने अपने जवाब में कहा कि निर्माण पूरी तरह से विधि विरुद्ध था। निर्माण अवैध होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई का प्रयागराज हिंसा से कोई सरोकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर के लिए याची को समय देते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख लगा दी।यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मकान उसके नाम है। कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया है।
source-hindustan


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