उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत रद्द, बैंक खाते से निकाले थे रुपये

Kajal Dubey
15 July 2022 9:21 AM GMT
उत्तर-प्रदेश: धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत रद्द, बैंक खाते से निकाले थे रुपये
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धोखाधड़ी के आरोपी बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी रोशना, राकेश कुमार व नवादा जिले के कौआखोल थाना क्षेत्र के गोला बड़राजी निवासी चंदन कुमार की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी मन्नन सिंह बलिया जिले के हल्दीरामपुर उभांव के निवासी हैं। उनका खाता एसबीआई में है। 27 मार्च 2022 को वह पैसा निकालने एक बैंक के एटीएम सूबा बाजार गए थे, जहां पैसा निकालते समय वादी का कार्ड एटीएम के अंदर चला गया।
वादी परेशान होकर वहीं खड़ा था, तभी एक व्यक्ति आया और कहा कि वह एटीएम की साफ सफाई का कार्य करता है। व्यक्ति ने दो और लोगों को बुलाया। लॉक खोलकर एटीएम कार्ड निकाला और कहा कि दोपहर तक कार्ड मिल जाएगा।
कुछ देर में मोबाइल पर दो लाख 46 हजार 47 रुपये निकाले जाने का मैसेज आ गया। मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपियों को ज्ञानपुर भदोही में पकड़ा और उनके पास से वादी के एटीएम कार्ड सहित 26 कार्ड बरामद किया गया। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
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