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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: कोचिंग के निकली छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपित को 10 वर्ष की सजा व जुर्माना
Kajal Dubey
20 July 2022 6:57 PM GMT
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प्रयागराज। छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित इसरार को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रयागराज पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार ने सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पाण्डेय और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की की उम्र घटना के वक्त 18 वर्ष से ऊपर की स्थापित हुई है, इसलिए पाक्सो का मामला आरोपित के विरुद्ध नही बनता है। कोर्ट ने आरोपित को अनुसूचित जाति /जनजाति निवारण अधिनियम के आरोपों से भी मुक्त किया।
सहेली के साथ घर से कोचिंग के लिए निकलने के बाद हो गई थी लापता
खुल्दाबाद थाने पर पीड़िता के पिता रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2016 को उसकी बेटी अपने मित्र के साथ कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। शाम तक वापस नही लौटी तो मित्रों के घर पर तलाश की गई। जानकारी मिली कि उसकी लड़की को कोचिंग के सामने ब्रिज के नीचे देखा गया, जहां आरोपित युवक खड़ा था। अभियुक्त छात्रा को अपने कमरे पर ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे दो दिन तक अपने साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग गया। पुलिस और परिवार वालों ने छात्रा को खुल्दाबाद थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा और फिर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।
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