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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में पाक्सो आरोपी दोषमुक्त
Kajal Dubey
5 July 2022 2:12 PM GMT

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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम शैलेंद्र वर्मा ने वर्ष 2016 में रुदौली क्षेत्र से नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने एवं दुष्कर्म के मामले में पाक्सो आरोपित मोहम्मद शफीक पर अपराध साबित न होने पर संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। साथ ही फैसले के पश्चात आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया।
यह घटना अयोध्या जनपद के रूदौली थाना क्षेत्र का पांच साल पहले का है। बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता जाबिर अली, नेहा, अरशद उर्फ शेरा व दिलीप पांडेय ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए दोषमुक्त करने की जोरदार पैरवी किया। तर्क दिया कि उसे प्रॉपर्टी की रंजिश के कारण सभासद ताजुद्दीन उर्फ पप्पू ने पीड़िता की मां को मोहरा बनाकर फर्जी फंसाया गया है। आरोपित व सभासद प्रॉपर्टी का काम करते थे। पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 दिसंबर 2015 से एक जनवरी 2016 के बीच गांव की नाबालिक 14 वर्षीय किशोरी अपने घर से बाहर गई थी तभी मोहम्मद शफीक उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया तत्पश्चात उसे घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। पीड़िता की तहरीर पर मोहम्मद शफीक के विरुद्ध थाना रूदौली में मुकदमा अपराध संख्या 3/16 अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 342, व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ। आरोप पत्र न्यायालय में आने के बाद सुनवाई शुरू हुई।
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