उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश : गवाही को हाजिर न होने पर एडीजे-12 कोर्ट से जारी हुए आदेश

Admin2
13 July 2022 8:27 AM GMT
उत्तर प्रदेश :  गवाही को हाजिर न होने पर एडीजे-12 कोर्ट से जारी हुए आदेश
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गवाही को नहीं पहुंच रहा इंस्पेक्टर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अलीगढ़ जिले के बिजली थाना इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के खिलाफ एडीजे कोर्ट संख्या 12 के न्यायाधीश सिद्धार्थ सिंह की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। इगलास थाने के दुष्कर्म के एक मुकदमे में गवाही के लिए पेश न होने पर उनके खिलाफ मंगलवार को यह आदेश जारी हुआ। अदालत से एसएसपी को पत्र जारी हुआ है कि किसी भी हाल में इंस्पेक्टर नीरज को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन के अनुसार वर्ष 2015 नीरज शर्मा इगलास थाने में तैनात थे। वर्तमान में वह बिजली थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं। उनकी तैनाती के समय इगलास में एक दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसमें वह गवाह हैं। अदालत से उनको वर्ष 2021 से लगातार समन व नोटिस भेजे जा रहे हैं। मगर, वे गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे। एसएसपी को लिखे पत्र में नीरज शर्मा के खिलाफ गैरजमानती वारंट व नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तार कर 20 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। एडीजीसी ने बताया कि पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हाईकोर्ट व शासन स्तर से महिला अपराध के मामलों में त्वरित सुनवाई शीघ्र न्याय के निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके यह लापरवाही की जा रही है।
source-hindustan


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