उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश : अहमद शाह को 5 दिन के लिए एनआईए को पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश

Admin2
3 July 2022 7:01 AM GMT
उत्तर प्रदेश : अहमद शाह  को 5 दिन के लिए एनआईए को पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : विवेचना के दौरान आतंकी का भारत विरोधी लोगों से संबंध पाए जाने पर अन्य आरोपियों की पहचान के लिए विशेष न्यायाधीश( एनआईए) मो. गजाली ने आरोपी तौहीद अहमद शाह को 5 दिन के लिए एनआईए को पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अभिरक्षा रिमांड अवधि 3 जुलाई को प्रातः 9:00 से 7 जुलाई को सायं 5:00 बजे तक प्रभावी होगी। अदालत ने आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकृत करते हुए कहा है कि एनआईए के विवेचक आरोपी को अभिरक्षा में लेने के पहले उसका डॉक्टरी परीक्षण कराएंगे एवं उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे।एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि इसके पूर्व आरोपी को 15 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है। कहा गया है कि अभियुक्त के पास से मिले मोबाइल फोन को सी0डी0ए0सी0 त्रिवेंद्रम केरल में डाटा के परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु भेजा गया था। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के दौरान अभियुक्त के सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्राप्त हुए है। इन वीडियो में कई व्यक्ति प्रतिबंधित घातक हथियार
एके-47 लहराते हुए भारत देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की वार्ता कर रहे हैं। कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए अभियुक्त तौहीद अहमद शाह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना आवश्यक है।
source-hindustan


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