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उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश : नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश
Admin2
30 Jun 2022 8:19 AM GMT
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जनता से रिश्ता : अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन नवम) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सरकारी ड्राइवर की नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने के मामले में शिवपुर थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
चोलापुर के बेनीपुर निवासी आकाश सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आकाश सिंह ने बताया कि काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में रीडर पद से सेवानिवृत भोजूबीर सरसौली के डा. अरविंद प्रताप सिंह से कार चलाने के दौरान मुलाकात हुई। आरोप है कि अरविंद सिंह ने उसे विद्यापीठ में सरकारी वाहन चालक की नौकरी लगवाने झांसा दिया। आकाश को विद्यापीठ के एक अधिकारी के आफिस में बुलाया। मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति ले ली। बताया कि अधिकारी से बात हो गई है। वो पांच लाख रुपये मांग रहे हैं। बाद में साढ़े तीन लाख पर बात तय हुई। आकाश ने चार बार में 2.40 लाख रुपये दिये। जब नौकरी की बात की तो बताया कि अभी नियुक्ति पर रोक है। ऐसे ही उसे काफी समय तक टालते रहे। नौकरी न मिलने पर जब उसने रुपये वापस मांगे तो टाल-मटोल करने लगे। आकाश ने बताया कि 12 मई 2022 को डा. अरविंद प्रताप सिंह सेउदय प्रताप कालेज के गेट पर मिला। रुपये मांगने पर गाली देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसकी शिकायत शिवपुर थाने में की। पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया।
source-hindustan
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