उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं, श्रावण मास और मोहर्रम के चलते 10 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा-144

Kajal Dubey
10 July 2022 11:12 AM GMT
उत्तर-प्रदेश: धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं, श्रावण मास और मोहर्रम के चलते 10 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा-144
x
पढ़े पूरी खबर
श्रावण मास और मोहर्रम को देखते हुए शहर में धारा-144 अब 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया कि इस दौरान शहर में धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लिए प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी। इस दौरान सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस-पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। जेसीपी ने कहा कि बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
श्रावण मास और मोहर्रम को देखते हुए शहर में जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने शनिवार को धारा-144 को बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 10 अगस्त तक धारा-144 लागू रहेगी। जेसीपी के मुताबिक शहर में मोहर्रम अकीदत के साथ मनाया जाता है। इस दौरान श्रावण मास भी है। जिसमें शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश हैं।
इनपर रहेगा प्रतिबंध
1- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
2- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे।
3- सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होंगे।
4- धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झण्डा या बैनर नहीं लगाए जाएगा।
5- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी
6- खुले स्थान में कुर्बानी करने पर रोक रहेगी
7- कुर्बानी करते हुए वीडियो या फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Next Story