उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh: बरेली में मां से रेप करने वाले शख्स को उम्रकैद की सज़ा

nidhi
22 Feb 2026 8:47 AM IST
Uttar Pradesh: बरेली में मां से रेप करने वाले शख्स को उम्रकैद की सज़ा
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बरेली में मां से रेप

Bareilly: यहां की एक कोर्ट ने शनिवार, 21 फरवरी को एक आदमी को अपनी मां से रेप करने के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट (ADGC) सुरेश बाबू साहू ने बताया कि 12 अक्टूबर, 2021 को एक महिला अपने दो बेटों प्रदीप और राजेश के साथ भमोरा पुलिस स्टेशन आई और दूसरे बेटे किशन लाल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई।
महिला ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर, 2021 की रात को किशन लाल ने भूख लगने की बात कहकर उससे दरवाज़ा खोलने को कहा।
जब मां ने दरवाज़ा खोला, तो वह कमरे में घुस गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उसने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
साहू ने कहा कि जांच के दौरान किशन लाल का सीमेन, खून, बाल और उसकी मां के कपड़े DNA टेस्टिंग के लिए भेजे गए, जिससे घटना की पुष्टि हुई। ADGC ने कहा कि पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट के आधार पर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अशोक कुमार यादव ने शनिवार को किशन लाल को अपनी मां के साथ रेप करने का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वकील ने कहा कि जुर्माना न देने पर उसे तीन महीने और जेल काटनी होगी।
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