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जनता से रिश्ता : कोतवाली भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बंठिहवा निवासी जाफर पुत्र मंगरे पर नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चार्ज सीट न्यायालय पर दाखिल किया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एलांग विद पाक्सो एक्ट न्यायालय पर हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश/ रेप एलांग विद पाक्सो एक्ट परमेश्वर प्रसाद ने जाफर पुत्र मंगरे को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और 65000 अर्थदंड भी लगाया है। बालिका के पुनर्वास के लिए 100000 राज्य सरकार को देने के लिए निर्देशित किया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने किया।
source-hindustan
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