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उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh: जमीयत अध्यक्ष ने संभल हिंसा की निंदा की
Kavya Sharma
27 Nov 2024 1:12 AM GMT
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Deoband देवबंद: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संभल में हुई हालिया घटना पर रोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि संभल जैसी घटनाएं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश दे रही हैं, जो इस कानून का उल्लंघन है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से जुड़े कानून के संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर पिछले एक साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की है। मौलाना मदनी ने कहा, "जमीयत उलेमा-ए-हिंद संभल में पुलिस फायरिंग और बर्बरता के पीड़ितों के साथ खड़ी है।" उन्होंने पुलिस फायरिंग की कड़ी निंदा की और मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, हल्द्वानी या संभल में हुई पुलिस बर्बरता के लंबे इतिहास को उजागर किया। बाबरी मस्जिद मामले में आया फैसला अपमानजनक था। इस फैसले में तर्क दिया गया कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बनी है, जिसे मुसलमानों को कड़वाहट के साथ निगलना पड़ा। हालांकि, इस फैसले को देश में शांति और व्यवस्था लाने वाला माना गया था।
लेकिन फैसले के बाद सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ गया। अब इस फैसले के बाद भी मस्जिद की नींव में मंदिर खोजने की कोशिश की जा रही है, जिससे साबित होता है कि देश में सांप्रदायिक ताकतें शांति और एकता की दुश्मन हैं। सरकार चुप रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसे लोगों का समर्थन करती नजर आती है, जैसा कि संभल में हुई हालिया घटना से पता चलता है। उन्होंने कहा, हर मामले में पुलिस ने एक ही चेहरा दिखाया है। पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की जान-माल की रक्षा करना है, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ पार्टी की तरह काम करती है।
मौलाना मदनी ने आगे कहा, "यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्याय का दोहरा मापदंड अशांति और विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए, कानून का मापदंड सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो इस देश का संविधान और न ही कानून इसकी इजाजत देता है।" उन्होंने यह भी कहा कि संभल की घटना अराजकता, अन्याय और क्रूरता का जीता जागता उदाहरण है, जिसे देश और दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा, "अब स्थिति गोलियों तक पहुंच गई है, संभल में बिना उकसावे के सीने में गोली मार दी गई।
कई वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन अब यह साबित करने की बड़ी साजिश की जा रही है कि मरने वालों की मौत पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि किसी और की गोली से हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने गोली नहीं चलाई? सच्चाई कैमरे में कैद हो गई है और यह साफ है कि पुलिस गोलियां चला रही थी। पुलिस का बचाव करने का मतलब है कि पुलिस ने अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर मुस्लिम युवाओं को मारने की अपनी रणनीति बदल दी है।" मौलाना मदनी ने आगे बताया कि न केवल संभल बल्कि देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दे और स्थानीय न्यायपालिका के गैरजिम्मेदाराना फैसले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पारित उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं।
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Kavya Sharma
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