उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश : ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में निगरानी अर्जी जिला जज की अदालत से भी खारिज

Admin2
1 July 2022 8:34 AM GMT
उत्तर प्रदेश :  ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में निगरानी अर्जी जिला जज की अदालत से भी खारिज
x

जनता से रिश्ता : वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के मूल ढांचे से छेड़छाड़ पर केस दर्ज करने के लिए जिला जज की अदालत में दाखिल की गई निगरानी अर्जी खारिज हो गई है। जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से दाखिल अर्जी पर 23 जून को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिला जज से पहले अर्जी स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में दाखिल की गई थी। वहां से 30 मई को अर्जी खारिज होने पर जिला जज के यहां दाखिल हुई थी।

विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल करते हुए कहा गया था कि ज्ञानवापी ढांचा को हटाने के लिए मुगलों ने तोड़ने की कोशिश की। बाद में बचे हिस्से को पेंटिंग व चूना कर मंदिर की पहचान मिटाने का प्रयास किया गया। जो उपासनास्थल अधिनियम-1991 की धारा-3 का उल्लंघन है।चूंकि इस क्षेत्र का प्रबंधन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पास है। लिहाजा, उनके खिलाफ उपासनास्थल अधिनियम-1991 की धारा-3 (6) के तहत कार्रवाई की जाए। बताया कि निचली अदालत ने अर्जी की गंभीरता को नहीं लिया और एक ही दिन की सुनवाई के बाद 30 मई को अर्जी खारिज कर दी। इसलिए लोअर कोर्ट के आदेश को खारिज कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
source-hindustan


Next Story