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Uttar Pradesh: रामपुर की स्वार विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए हाईकोर्ट ने दिए आदेश, शफी अहमद के अर्जी पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश जारी करते हुये रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया. कोर्ट ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया.
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वार में भी विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया. संभावना जताई जा रही है कि हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की चुनाव आयोग की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी. आपको बता दें कि पिछले साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया था. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने 27 फरवरी को सीट रिक्त होने का नोटिफिकेशन जारी किया था. हाईकोर्ट के फैसले से आज़म खान के परिवार को बड़ा झटका माना जा रहा है.