उत्तर प्रदेश

UP: गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ईद, अलविदा जुम्मा, चेटी चांद के लिए धारा 163 लागू की

Rani Sahu
28 March 2025 11:16 AM IST
UP: गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ईद, अलविदा जुम्मा, चेटी चांद के लिए धारा 163 लागू की
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Uttar Pradesh गौतम बुद्ध नगर: अलविदा जुम्मा (रमजान का आखिरी शुक्रवार), चेटी चांद त्योहार और ईद-उल-फितर के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 28 मार्च से 31 मार्च तक पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। त्योहारों के दौरान सुरक्षा कड़ी करने, किसी भी तरह की बाधा से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
इस बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने राज्य भर के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार जोन और सेक्टर योजना के तहत पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें सुरक्षा तैनाती के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए। आवश्यकतानुसार अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी नई परंपरा को शुरू होने से रोकें और निवारक कार्रवाई के लिए असामाजिक तत्वों की सूची अपडेट करें। विवादों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
डीजीपी ने शांति समिति के सदस्यों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक कर उनका सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को सभी स्थलों का दौरा करने, पर्याप्त पुलिस और पीएसी बलों के साथ फ्लैग मार्च करने और उपलब्ध सीएपीएफ को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। त्वरित समस्या समाधान के लिए विवादित स्थानों पर थाना प्रभारियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा संयुक्त दौरा किया जाना चाहिए।
बयान के अनुसार, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त तेज की जानी चाहिए, साथ ही बम निरोधक दस्तों और खोजी कुत्तों द्वारा नियमित रूप से तोड़फोड़ विरोधी जांच की जानी चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्रों में अग्निशमन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। पुलिस को अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने और उसका अभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। खुफिया नेटवर्क को सक्रिय रखा जाना है,
अधिकारियों
को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ड्रोन कैमरों का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, ​​जुलूस मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है।
सोशल मीडिया की निगरानी तेज की जानी है, जिसमें झूठी या भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने और उनका मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। ऐसी किसी भी सामग्री का तुरंत खंडन किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच, ईद से पहले आज अदा की जाने वाली अलविदा नमाज से पहले मस्जिदों में तैयारियां चल रही हैं। (एएनआई)
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