उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: कोर्ट ने अर्जी की खारिज, पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को इस मामले में भी नहीं मिली जमानत

Kajal Dubey
19 July 2022 4:12 PM GMT
उत्तर-प्रदेश: कोर्ट ने अर्जी की खारिज, पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को इस मामले में भी नहीं मिली जमानत
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एटा के जैथरा में सरकारी जमीन पर मैरिज होम बनाने के मामले में भी सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई। सोमवार को उनके अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने जमानत देने योग्य मामला न बताकर अर्जी को खारिज कर दिया। पूर्व विधायक गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न मामलों में जेल में निरुद्ध हैं।
ये है आरोप
जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि जैथरा थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। मंडी समिति की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैरिज होम बनाने का आरोप है। इसमें राजस्व विभाग की ओर से भारतीय दंड संहिता और संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसे लेकर सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई की गई।
अधिवक्ता ने दी ये दलील
आरोपी के अधिवक्ताओं ने मामले को राजनीतिक द्वेष के तहत गलत रूप से दर्ज करने की बात रखी। जिसका कड़ा विरोध जताते हुए जमानत निरस्त करने की अपील की।
ध्वस्त किया जा चुका है अतिक्रमण वाला हिस्सा
इस मामले में प्रशासन मैरिज होम के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त करा चुका है। 11 जुलाई को यहां बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कराया गया था। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 4.36 करोड़ रुपये आंकी गई थी। वहीं प्रशासन ने 1.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था।
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