उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: रालोद विधायक के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू

Kajal Dubey
27 Jun 2022 6:14 PM GMT
उत्तर-प्रदेश: रालोद विधायक के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू
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मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के रालोद विधायक अनिल कुमार और उनके चार-पांच अन्य साथियों के खिलाफ नई मंडी कोतवाली पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कलक्ट्रेट कंपाउंड के अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने 24 अगस्त 2021 को सीजेएम कोर्ट-1 में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जानकारी दी थी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को पचैंडा रोड स्थित पेट्रोल पंप (एचपी) सार्वजनिक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के तब पूर्व विधायक अनिल कुमार व उनके चार पांच साथियों ने उल्टा करके व झंडे के दंडे को पैरों में रखकर ध्वजारोहण किया। इस बारे में उन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिली। यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।
नई मंडी में 16 अगस्त 2021 को तहरीर देकर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए थे। 2021 को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हुए इस अपराध का मुकदमा नई मंडी कोतवाली पुलिस ने रविवार रात में दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
- आइपीसी की धारा -147
- राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा- 2
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