उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश : सात की जमानत अर्जी खारिज

Admin2
9 July 2022 6:09 AM GMT
उत्तर प्रदेश : सात की जमानत अर्जी खारिज
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नई सड़क हिंसा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : नई सड़क हिंसा में गिरफ्तार एमएम अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी समेत सात आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। एडीजी-16 की कोर्ट में प्रेमनगर निवासी हाशमी, पूर्व सपा नेता निजाम कुरौशी, नई सड़क निवासी राहिल, चमनगंज निवासी मोहम्मद हसीब, बांसमंडी निवासी मोहम्मद मेहताब उर्फ लुल्लू, बेकनगंज निवासी गुलाम गौस, हलीम कम्पाउंड, पेंचबाग निवासी शरीफ ने अर्जी लगाई थी। हर आरोपित के खिलाफ बेकनगंज थाने में तीन-तीन मामले दर्ज हैं। 21 अर्जी पर सुनवाई हुई। हयात के वकील ने तर्क दिया कि तीन जून की बंदी की कॉल वापस ले ली गई थी। इसकी सूचना भी पुलिस अफसरों को दे दी गई थी। उसे बेगुनाह फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अन्य आरोपितों ने बेगुनाह फंसाने के तर्क दिए गए। एडीजीसी दिनेश अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी ने तर्क दिया कि 15 दिन से बंदी का आह्वान किया जा रहा था। बैठकें हो रही थीं। आरोपितों पर हिंसा के लिए भड़काने व साजिश रचने के गंभीर आरोप है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी।

source-hindustan


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