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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: अटाला प्रकरण आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ पंप दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
Kajal Dubey
24 Jun 2022 6:02 PM GMT

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दो सप्ताह पूर्व शुक्रवार की नमाज के बाद हुए पथराव और अधिकारियों को घायल करने व अन्य के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपित जावेद पंप को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अभियोजन अधिकारी किसलय पांडेय, अविनाश सिंह के तर्कों को सुनकर पुलिस द्वारा पेश किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के योग्य है।
आरोपित को दो दिन की पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया जाता है मगर शर्त यह जोड़ दी कि इसके साथ किसी भी प्रकार का थर्ड डिग्री कार्यवाही नहीं की जाएगी जेल से निकालने के बाद और जेल में दाखिला करने के पूर्व दोनों ही वक्त इसका मेडिकल परीक्षण अवश्य कराया जाएगा।
पुलिस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मामले की विवेचना चल रही है। अभी और साक्ष्य एकत्र किए जाने हैं। इसे एकत्र करने में आरोपित की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे तमाम पूछताछ किया जाना है एवं तमाम साक्ष्य एकत्रित करने हैं, वह सिर्फ यह आरोपित ही बरामद करा सकता है। इसलिए उसे पुलिस की हिरासत में सौंपा जाए।
उधर, पुलिस की टीम जावेद पंप को कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए देवरिया जेल के लिए रवाना हो गई है। कल सुबह उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जाएगा और उससे दो दिनों तक पूछताछ की जाएगी। जोवद पंप की कस्टडी रिमांड शनिवार की सुबह छह बजे से शुरू होगी।
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