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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: आशीष की जमानत पर कल पेशी, अजय मिश्र टेनी को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई 20 को
Kajal Dubey
12 July 2022 10:10 AM GMT
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी को हत्या के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह आदेश सरकार की अपील पर दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को टेनी के अधिवक्ता ने समय देने के आग्रह पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को नियत कर दी।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी थी। मामले में अन्य अभियुक्तों संग टेनी भी नामजद थे। सत्र अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 2004 में बरी कर दिया था।
आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 जुलाई को नियत की है। सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
इसमें राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और पक्षकारों के वकील पेश हुए। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मंजूर आशीष की जमानत को खारिज करते हुए उसे सरेंडर करने का आदेश दिया था। साथ ही मामले में हाईकोर्ट को आशीष की जमानत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।
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