उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: 35 फैक्ट्रियों ने किया श्रम कानून का उल्लंघन, विभाग ने थमाया नोटिस; जाने वजह

Kajal Dubey
5 Jun 2022 12:19 PM GMT
उत्तर-प्रदेश: 35 फैक्ट्रियों ने किया श्रम कानून का उल्लंघन, विभाग ने थमाया नोटिस; जाने वजह
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श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर श्रम विभाग ने अलीगढ़ मंडल के लगभग 35 कारखानों व फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है। श्रम विभाग का नोटिस मिलते ही फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया। वह संबंधित विभाग की ओर निस्तारण के लिए दौड़ पड़े। श्रम विभाग के रडार पर मंडल के चारों जिलों की फैक्ट्रियां व कारखाने थे। मंडल में 50 से अधिक श्रमिकों से कार्य लेने वाली फैक्ट्रियों ने श्रम कानूनों का उल्लघंन करते हुए स्टैंडिंग आर्डर सर्टिफाइड नहीं कराया है। ऐसे कारखानों की विभाग ने सूची तैयार करानी शुरू कर दी।
सूची तैयार होने के बाद विभाग नियमों-कानूनों के तहत ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर अभिलेखों व श्रमिकों का स्थलीय सत्यापन कराया। जिसमें कई कारखानों व फैक्ट्रियों में खामियां मिली। विभाग की इस कार्रवाई से मंडलभर की फैक्ट्रियों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिनकी फैक्ट्रियों में कमी है, वह इससे बचने के उपाय जुटाने में लग गए हैं। मगर विभागीय अधिकारियों के सामने एक न चली। विभाग ने लगभग 35 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने वाली फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा हाथरस की हैं।
इन्हें जारी किया गया नोटिस
हाथरस जिले के सादाबाद में स्थित अग्रवाल आईस एवं कोल्ड स्टोरेज, इंडिया कोल्ड स्टोरेज,एके फूड प्रोडेक्ट, एके नमकीन उदयुग, अरुन इंटरप्राइजेज, बाबा फूड प्रोडेक्ट, भारत इंडस्ट्रीज, भोला बाबा इंडस्ट्रीज, बिसंभर दयाल एंड संस व चिरंजीलल आईएस एवं कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड आदि फैक्ट्रियां व कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।
यह है श्रम विभाग का नियम
उप श्रमायुक्त सियाराम ने बताया कि औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की धारा-3(1) नियम 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रतिष्ठान प्रारंभ होने के छह माह के भीतर संचालक अपने स्थाई आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) बना श्रम विभाग के पंजीकरण अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा। यह आदेश पांच प्रतियों में होना चाहिए। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी जांच कर श्रमिक संघ के प्रतिनिधि व सेवानियोजन के सहमति पर स्थाई आदेश का पंजीकरण करता है।
क्या होता है फैक्टियों का स्थाई आदेश (स्टैंडिंग आर्डर)
श्रम विभाग के अधिकारी की माने तो स्थाई आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) में कर्मचारियों व श्रमिकों का पूरा ब्यौरा होता है। जिसमें फैक्ट्री दर्शाती है कि श्रमिकों (कुशल, अद्र्ध कुशल व अकुशल) को कितना मेडिकल अवकाश, उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। यही नहीं नियमित करने व कैजुअल रखने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाता है।
अलीगढ़ के उप श्रमायुक्त सियाराम ने कहा, 'स्थाई आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) का पंजीकण न कराने वाले 35 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है। अभी और चिन्हित किए जा रहे है।'
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