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उत्तर प्रदेश
उत्तर-प्रदेश: साढ़े तीन महीने में रेप व पॉक्सो के 2756 आरोपियों को मिलेगी सजा
Kajal Dubey
22 July 2022 11:21 AM GMT
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उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब साढ़े तीन महीने में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लैंगिक दुर्व्यवहार, दुष्कर्म एवं अन्य गंभीर अपराधों में 2756 अभियुक्तों को सजा दिलाने का शुक्रवार को दावा किया। राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सघन एवं प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलाए जाने की दिशा में अभियोजन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं।
अवनीश अवस्थी ने जारी एक सरकारी बयान में दावा किया कि इस वर्ष 25 मार्च से 16 जुलाई तक बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध, बलात्कार एवं अन्य गंभीर अपराधों के साथ-साथ विभिन्न अपराधों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से 328 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 594 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक की सजा तथा 1834 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा दिलाने में सफलता मिली है।
उन्होंने बताया कि माफियों के मामलों में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बिजनौर में अभियुक्त मुनीर को एक वाद में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड तथा दूसरे वाद में मृत्यु दंड एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की बिजनौर जिले के उनके पैतृक गांव सहसपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें मुनीर और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) आशुतोष पांडेय ने बताया कि पॉक्सो न्यायालयों में इस वर्ष 25 मार्च से 16 जुलाई तक प्रदेश में 892 अभियुक्तों को सजा कराई गई, जिनमें से 145 को आजीवन कारावास, 291 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा तथा 456 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा कराई गई है।
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