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Uttar Pradesh:नोएडा में पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों पर प्रतिबंध
Kavya Sharma
13 July 2024 2:07 AM GMT
![Uttar Pradesh:नोएडा में पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों पर प्रतिबंध Uttar Pradesh:नोएडा में पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों पर प्रतिबंध](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/07/13/3864925-18.webp)
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Noida नोएडा: गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड Patanjali Ayurveda Limited द्वारा निर्मित 14 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्या उसके 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में बहाल कर दिए गए। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी ने शुक्रवार को 14 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड के आदेशों के बाद की गई है।
जिला सूचना कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिले में संचालित सभी चिकित्सकों और मेडिकल स्टोरों को 14 सूचीबद्ध उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने के लिए सूचित किया गया है। सूचीबद्ध उत्पादों में श्वासरि गोल्ड, श्वासरि वटी, ब्रोंकोम, श्वासरि प्रवाही, श्वासरि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉ. धर्मेंद्र कुमार केम ने बताया कि राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड, देहरादून के आदेशानुसार दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की संलग्न सूची में शामिल 14 औषधियों का विनिर्माण लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
उपरोक्त आदेशों के क्रम में जिले में कार्यरत समस्त औषधि विक्रेता/मेडिकल स्टोर्स को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में शामिल औषधियों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि उक्त औषधियों का क्रय/विक्रय करते हुए पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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