उत्तर प्रदेश

यूपी: एसपी नेता आजम खान पर स्पेशल कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Gulabi Jagat
22 Dec 2022 1:15 PM GMT
यूपी: एसपी नेता आजम खान पर स्पेशल कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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रामपुर : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ तजीन फात्मा पर गुरुवार को एक विशेष अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
कोर्ट ने यह कार्रवाई दो जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। गुरुवार को हुई सुनवाई में आजम परिवार से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ.
उनके अधिवक्ता भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने और हर्जाना लगाते हुए आरोपी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.
भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों अर्जियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने आरोपी पक्ष पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. साथ ही शुक्रवार को फिर से सुनवाई तय करते हुए आरोपी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 15 दिसंबर को इसी मामले में पांच हजार रुपये हर्जाना भी लगाया था।
आजम खां के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था.
इसमें आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और उनकी पत्नी का भी नाम है. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है. अभियोजन पक्ष गवाही दे रहा है और गवाह भी हर तारीख पर आ रहे हैं।
इससे पहले, 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान पर उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट के लिए उपचुनाव के प्रचार के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया था।
रामपुर के पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार चौधरी ने बताया कि शहनाज बेगम नाम की एक महिला ने शुताखाना में जनसभा की एक ऑडियो फाइल पुलिस को सौंपी है. एक जांच शुरू की गई है, उन्होंने कहा।
शिकायतकर्ता के मुताबिक बैठक में आजम खान ने कहा था, 'मैं पिछली चार सरकारों में मंत्री था और अगर मैं इस तरह ताकत का इस्तेमाल करता तो अजन्मे बच्चे अपनी मां से पूछते कि क्या उन्हें जन्म लेने की इजाजत है।'
महिला की शिकायत के आधार पर, गंज पुलिस ने खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (बी), 354 ए, 353 (ए), 504, 505 (2), 509 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। .
आजम खान ने कथित तौर पर रामपुर विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार असीम राजा के समर्थन में प्रचार करते हुए बयान दिया था। (एएनआई)
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