उत्तर प्रदेश

UP : मुहर्रम को लेकर जिले में धारा 163 लागू, 18 जुलाई तक निषेधाज्ञा प्रभावी

Kavita2
18 Jun 2026 5:28 PM IST
UP : मुहर्रम को लेकर जिले में धारा 163 लागू, 18 जुलाई तक निषेधाज्ञा प्रभावी
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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: जिले में मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस, धरना, घेराव, नारेबाजी और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है।

अनुपम शुक्ला द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मुहर्रम के दौरान ताजिया निर्माण को लेकर भी विशेष नियम लागू किए गए हैं। आदेश के अनुसार 10 फीट से ऊंचे ताजिया के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि यह कदम भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों को सतर्क रहने और आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को समय रहते रोका जा सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें तथा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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