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उत्तर प्रदेश
यूपी पुलिस दो बार काट चुकी चालान, अभी तक नहीं भरा जुर्माना
Shantanu Roy
31 Dec 2022 12:22 PM GMT

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बड़ी खबर
नई दिल्ली। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की ख़बर आप तक पहुंच ही गई होगी.. आपको ये भी पता चल गया होगा कि पंत को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं... आपको ये भी पता होगा कि जिस कार से ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे उस कार को पंत खुद चला रहे थे... आप भले ही सब कुछ जानते हों लेकिन एक सच ऐसा है जिसे आपने अभी तक नहीं जाना है... और वो सच जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि काश पंत ने समय रहते सबक लिया होता तो ऐसा न होता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऋषभ पंत गाड़ी कितनी तेज चलाते थे.. उनकी गाड़ी की रफ्तार देखकर हर कोई हैरान रह जाता था, वो गाड़ी इतनी तेज चलाते थे कि इसको लेकर बल्लेबाज शिखर धवन ने उन्हें गाड़ी धीरे चलाने की सलाह भी दी थी, लेकिन पंत थे कि माने नहीं... पंत के एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है... जिसमें पंत धवन से सलाह मांगते हुए कहते हैं, "एक एडवाइस जो आप मुझे देना चहाते हो." इस पर धवन उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं, "गाड़ी आराम से चलाया कर." इसके बाद पंत धवन से कहते हैं, "ठीक है, मैं आपकी सलाह लेता हूं. गाड़ी आराम से चलाया करूंगा." पंत की इस पुरानी वीडियो से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ऋषभ पंत को तेज गाड़ी चलाने की आदत थी और उनकी यही आदत उनके लिए आज खतरनाक साबित हुई।
ऋषभ पंत को तेज़ गाड़ी चलाने की आदत ऐसी थी कि उनकी मर्सिडीज का दो बार चालान भी काटा जा चुका था...दरअसल,बीते दिनों ही तेज गति से वाहन चलाने के कारण क्रिकेटर पंत का उत्तर प्रदेश में एक नहीं, बल्कि दो बार चालान भी कट चुका है. यूपी ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऋषभ पंत को चालान की राशि जमा करने के लिए नोटिस भी भेजे जा चुके हैं. इनके तहत इसी साल 22 फरवरी की रात 11:30 बजे ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार जिसका नंबर है DL10CN1717 ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था. ओवर स्पीड में दौड़ती कार रोड पर लगे कैमरों में कैद हो गई थी. इसको लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंत के नाम 2000 रुपए का चालान भेजा गया, जो कि आज भी पेंडिंग है..फरवरी का चालान अभी भरा नहीं था, तब तक ओवरस्पीड के चलते यूपी ट्रैफिक पुलिस ने 3 माह बाद ऋषभ पंत की गाड़ी का दोबारा चालान काट दिया...इसी साल 25 मई की शाम 5 बजे क्रिकेटर की इसी कार ने फिर से गति सीमा का उल्लंघन किया था. फिर दोबारा कार मालिक पंत को 2000 रुपए की जुर्माना राशि भरने का नोटिस भेजा गया... यूपी सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक, वाहन मालिक की ओर से फिलहाल दोनों ही चालानों की जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई है। हालांकि, इस मामले में जुर्माना न जमा करने पर 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।
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