उत्तर प्रदेश

UP : उन्नाव नेशनल हाईवे पर यूपी की लड़कियों का ‘नागिन डांस’ रील वायरल, पुलिस ने FIR दर्ज की

nidhi
23 Feb 2026 11:24 AM IST
UP : उन्नाव नेशनल हाईवे पर यूपी की लड़कियों का ‘नागिन डांस’ रील वायरल, पुलिस ने FIR दर्ज की
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यूपी की लड़कियों का ‘नागिन डांस’ रील वायरल, पुलिस ने FIR दर्ज

Unnao: इस डिजिटल ज़माने में लाइक्स और फॉलोअर्स की प्यास नई पीढ़ी को खतरे में डाल रही है और कानून के हाथों में डाल रही है।

एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें दो लड़कियों ने तेज़ रफ़्तार लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे को अपने पर्सनल डांस स्टेज में बदलकर एक वायरल “नागिन डांस” रील बना ली।
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, इसने लोगों को चौंका दिया और रात में जवान लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी।
गदन खेड़ा बाईपास के पास सामने आए इस वीडियो में दोनों सड़क पर लेटी हुई हैं और भारी गाड़ियों के गुज़रने पर ड्रामा वाले डांस मूव्स कर रही हैं।
ट्रैफिक नियमों या अपनी जान की परवाह किए बिना, महिलाओं ने हाईवे की हाई-मास्ट लाइट की रोशनी में अपना परफॉर्मेंस जारी रखा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक जानलेवा टक्कर हो सकती है।
UP पुलिस की तेज़ी
UP पुलिस अधिकारियों ने इस हरकत को न सिर्फ़ एक परेशानी बल्कि एक गंभीर सुरक्षा खतरा भी माना।
एक अधिकारी ने कहा, "पैसे और नाम कमाने के लिए रील बनाने का क्रेज़ हद पार कर रहा है। इन लड़कियों ने न सिर्फ़ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि एक बिज़ी नेशनल हाईवे पर आने-जाने वालों को भी खतरे में डाला।"
कानूनी कार्रवाई
लड़कियों में से एक की पहचान गदन खेड़ा के अंबेडकर नगर कॉलोनी की रहने वाली काजल के तौर पर हुई है।
पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ़ पब्लिक रास्तों में रुकावट डालने और पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने के लिए संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
पुलिस अभी कैमरामैन को ट्रैक कर रही है, जो तीसरा व्यक्ति है जिसने खतरनाक स्टंट रिकॉर्ड किया था।
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चेतावनी
यह घटना "रील बनाने वाली" पीढ़ी को याद दिलाने का काम करती है।
हालांकि क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन सेंसिटिव पब्लिक जगहों, हाईवे या रेलवे ट्रैक को डांस फ्लोर में बदलना एक बड़ी मुसीबत है।
UP पुलिस का मैसेज है कि अपनी रील बनाएं, लेकिन उन्हें सड़कों से दूर रखें। अगर आप नहीं रुके, तो अगली चीज़ जो आप सुनेंगे वह कानून की आवाज़ होगी।
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