उत्तर प्रदेश

यूपी: मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया

Neha Dani
20 April 2023 9:47 AM GMT
यूपी: मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया
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गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
मऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
मऊ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला में दर्ज मामले में वांछित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. . पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देश पर इनाम की घोषणा की गई।
लंबे समय से फरार चल रही अफशा अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था.
अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अंसारी को बांदा में उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी.
अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी तौर पर जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.
इससे पहले पिछले साल 15 दिसंबर को अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
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