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उत्तर प्रदेश
यूपी: हाईकोर्ट ने सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका की खारिज
Shiddhant Shriwas
30 Sep 2022 11:01 AM GMT

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आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका की खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान उनके "आपत्तिजनक" भाषण के लिए शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि इस अदालत को मामले की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और उनकी याचिका खारिज करते हुए मऊ जिले के याचिकाकर्ता नवल किशोर शर्मा पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
शर्मा ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यनाथ के भाषण से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी.
इससे पहले, उन्होंने मऊ जिला अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी जिसने इसे खारिज कर दिया था।
फिर उन्होंने सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसने उसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया।
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