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उत्तर प्रदेश
10 हजार से अधिक बेटियों का विवाह कराएगी यूपी सरकार, 51 हजार रुपये का मिलेगा अनुदान
Shantanu Roy
19 Sep 2022 11:02 AM GMT

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बड़ी खबर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन बतीत करने वाली अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों, विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। बता दें कि सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है।
51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और 6 हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं। यह अनुदान 18 साल से ऊपर की युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को दिया जाता है। लखनऊ के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी सामूहिक शादी अनुदान की राशि मिलेगी।
अक्टूबर 25 तारीख को सामूहिक विवाह का प्रस्ताव
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अगले महीने की 25 तारीख को सामूहिक विवाह का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होनी चाहिए।
यह लोग उठा सकते है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा। जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, वह shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुदान के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लगेगें। जैसे- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, मोबाइल फोन नंबर, आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर यह जरूरी दस्तावेज पूरे होंगे तो सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते है।
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