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उत्तर प्रदेश
UP: आईपीएस अधिकारी, 17 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Harrison
28 Nov 2024 11:34 AM GMT
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UP यूपी: बर्खास्त हेड कांस्टेबल के अपहरण से संबंधित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बाद एक आईपीएस अधिकारी और 17 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।चंदौली पुलिस विभाग में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हेड कांस्टेबल अनिल सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
बुधवार को यहां नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पीटीआई के पास एफआईआर की कॉपी है।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वाराणसी के शिवशंकर नगर कॉलोनी में रहने वाले सिंह ने 2022 में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमेंआरोप लगाया गया था कि चंदौली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और चंदौली कोतवाली के अन्य कर्मियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भ्रष्ट तरीकों से जनता से हर महीने 12.5 लाख रुपये की वसूली कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिर यह रकम आपस में बांट ली जाती थी।
इस दावे की जांच डीआईजी (सतर्कता) लव कुमार ने की, जिनकी जांच में आरोप सही पाए गए।
इन खुलासों से नाराज होकर चंदौली के तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय ने 28 फरवरी 2021 को सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। सिंह ने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कई व्यक्तियों की हत्या भी की गई है। सिंह ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया कि 5 सितंबर 2021 को अमित कुमार द्वितीय के नेतृत्व में स्वाट टीम के इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, एसएचओ सत्येंद्र विक्रम सिंह और अन्य सहित पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने उन्हें गाजीपुर के बड़हरा में उनके ससुराल के गांव से अगवा कर लिया। कथित तौर पर सादे कपड़ों में सजे अधिकारी सिंह की हत्या के इरादे से बिना नंबर प्लेट वाली सफेद बोलेरो कार में पहुंचे। उन्हें दो दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया और एक मनगढ़ंत मामले में फंसाया गया। सिंह का दावा है कि 7 सितंबर 2021 को चंदौली के बबुरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक फर्जी मामला (152/2021) दर्ज किया गया था। हालांकि, सिंह की बेटी खुशबू सिंह ने पुलिस से संपर्क किया और नंदगंज के एसएचओ को सूचित किया, जिसके बाद सिंह को बचाया गया।
अपनी परेशानी के बावजूद, सिंह ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत गाजीपुर में सीजेएम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करके न्याय की तलाश की। साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद, सीजेएम कोर्ट ने 21 सितंबर, 2024 को आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले की उचित जांच के भी आदेश दिए।
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