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उत्तर प्रदेश
UP DGP ने अवैध धर्मांतरण मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया
Rani Sahu
12 Sep 2024 3:53 AM GMT
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Uttar Pradesh लखनऊ : एनआईए/एटीएस विशेष अदालत द्वारा अवैध धर्मांतरण में 16 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद, डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 'इससे एक अच्छा संदेश जाएगा'।
डीजीपी कुमार ने कहा, "एटीएस द्वारा की गई इस कार्रवाई से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। हम नियमों के खिलाफ इस तरह के अवैध धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।"
इससे पहले आज, एनआईए/एटीएस विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य चार आरोपियों राहुल बोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को उन पर लगाई गई संबंधित धाराओं के अनुसार 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 16 दोषियों को सजा सुनाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी को सितंबर 2021 में अवैध धर्म परिवर्तन रैकेट का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डीजीपी कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, "ये लोग दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर चलाते थे. ये लोग गरीब लोगों और दिव्यांगों को पैसे का लालच देकर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे. इनके एजेंट दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में फैले हुए थे. ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब गाजियाबाद से इनके एक आदमी को पकड़ा गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ. जब ये बातें बताई गईं तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एनआईए को इसकी जानकारी दी और आज खुशी की बात है कि इस मामले का खुलासा करते हुए कुल 16 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई.
इन 16 लोगों में से 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इनमें से 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 4 लोगों को दस साल की सजा सुनाई गई है. मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम काजी, जहांगीर आलम काजमी और मौलाना कलीम सिद्दीकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कुल 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था." (एएनआई)
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Rani Sahu
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