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उत्तर प्रदेश
UP अदालत का सख्त फैसला: बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा
Saba Naaz
1 Nov 2025 3:30 PM IST

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Shahjahanpur शाहजहाँपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की एक अदालत ने एक लड़की से बलात्कार और पीड़िता की बहन की हत्या के आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में रखा है।
साथ ही, न्यायाधीश ने आरोपी को फाँसी की सज़ा सुनाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपराधी पर ₹1,37,500 का जुर्माना भी लगाया है। 2021 में, यह घटना कांट थाने के पास एक गाँव में हुई थी। अज़ीज़गंज क्षेत्र का निवासी अनिल शहद इकट्ठा करने के लिए उस इलाके में आता था। वह गाँव वालों से अच्छी तरह परिचित था। आरोपी अनिल 22 फ़रवरी, 2021 को शहद इकट्ठा करने के लिए गाँव आया था। गाँव में, दो लड़कियाँ एक नल के पास नहा रही थीं। एक पाँच साल की और दूसरी सात साल की।
जब आरोपियों ने उन्हें नहाते देखा, तो पहले उन्हें बिस्कुट दिए और फिर शहद देने के बहाने उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। जब उसने लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तब वह सात साल की थी। सात साल की बच्ची के चीखने पर छोटी बहन ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगी। अनिल ने छोटी बहन को पकड़ लिया। फिर उसने शहद निकालने वाले औज़ार से पाँच साल की बच्ची की हत्या कर दी। इसके अलावा, उसने उसके चेहरे पर कई वार किए। फिर उसने बड़ी बहन पर हमला किया। दोनों को मरा हुआ समझकर आरोपी भाग गया।
हमले में एक बच्ची बच गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। वहीं अदालत कक्ष में मुकदमा शुरू हुआ। अदालत ने वादी, जीवित पीड़िता और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर अनिल उर्फ चमेली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 201 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई। इस मामले में दोषी पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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