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दलित व्यक्ति की हत्या पर UP कोर्ट का फैसला, आरोपी को सश्रम उम्रकैद

Uttar Pradesh उत्तरप्रदेश : अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2020 में एक दलित व्यक्ति की हत्या के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी एक्ट) कृष्ण प्रताप सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हर्षवर्धन पांडेय ने बताया कि घटना 14 अगस्त 2020 को मनकापुर क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में हुई थी। राहुल (20) की उस समय चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, जब उसने अपनी बहन से बार-बार छेड़छाड़ करने के आरोप में सुमित्रा नंदन (30) और दो अन्य का विरोध किया था। पीड़िता की मां मैनावती ने स्थानीय थाने में नंदन, राकेश चौहान और अब्दुल कादिर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार नंदन शिकायतकर्ता की बेटी को बार-बार परेशान करता था।
जब राहुल ने दोषी के परिवार से इसका विरोध किया तो तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में नंदन ने चौहान और कादिर के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के अगले दिन नंदन को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया था। जांच पूरी करने के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सूर्य प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को नंदन को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को नौ महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चौहान और कादिर को बरी कर दिया।





