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उत्तर प्रदेश
यूपी कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी
Deepa Sahu
16 July 2022 1:38 PM GMT

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लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने शनिवार को 2021 के ट्वीट मामले में दर्ज एक फैक्ट चेक मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
लखनऊ: लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने शनिवार को 2021 के ट्वीट मामले में दर्ज एक फैक्ट चेक मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। पत्रकार के खिलाफ मोहम्मदी पुलिस स्टेशन में समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अपने ट्वीट के माध्यम से एक स्थानीय चैनल को बदनाम करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जुबैर को सोमवार को लखीमपुर खीरी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आईपीसी की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एक टीवी पत्रकार आशीष कुमार कटियार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दायर 18 सितंबर, 2021 के मामले में जुबैर के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
13 जुलाई को मामले में जमानत की सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि वादी ने आवेदन का हिंदी अनुवाद मांगा जो उन्हें प्रदान किया गया था। जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने कहा कि जुबैर की ओर से आवेदन अंग्रेजी में दायर किया गया था। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति की आवाज जरूरी है"। इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में हाथरस पुलिस ने जुबैर की रिमांड की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया है।

Deepa Sahu
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