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रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत देते हुए यहां की एक सांसद-विधायक सत्र अदालत ने बुधवार को 2019 के अभद्र भाषा के एक मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को पलट दिया.
एक एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 27 अक्टूबर, 2022 को रामपुर सदर सीट से तत्कालीन सपा विधायक खान को इस मामले में सजा सुनाई थी। इसके बाद, खान को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
मामले में एक सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अदालत ने खान की सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया। खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, 'हम हेट स्पीच मामले में बरी हो गए हैं। हम खुश हैं कि हमें न्याय मिला है।”
शर्मा ने कहा, "हमारा तर्क है कि हमें मामले में फंसाया गया था, अदालत ने इसे बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में है।" खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था. बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा के असीम राजा को हराया, जो खान के करीबी सहयोगी थे।
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